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15 युवाओं का जान गंवाना राज्य की दयनीय स्थिति दिखाता है : हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट।
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अलीगंज अग्निकांड पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 15 युवाओं की जान जाना राज्य की दयनीय स्थिति दिखाता है। ऐसी घटनाओं को रोकने की मौजूदा कार्यप्रणाली न तो पर्याप्त है, न ही प्रभावी है।
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कोर्ट ने वर्ष 2022 के हजरतगंज के लेवाना होटल अग्निकांड समेत अन्य घटनाओं का भी हवाला दिया। कहा कि इन मामलों में दाखिल याचिकाएं लंबित हैं और आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन अधिकारी तभी तेजी से कार्रवाई करते हैं जब लोग चोटिल होते या जान गंवाते हैं।
कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ राज्य सरकार को आदेश दिया कि भवन नियमों, अग्नि सुरक्षा उपायों के पालन के साथ अफसरों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्यप्रणाली पेश करें। साथ ही आवास एवं शहरी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उप्र आवास विकास परिषद के आयुक्त, पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक समेत प्रमुख सचिव ऊर्जा को भी मामले में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को चार अगस्त के पहले याचिका पर इन टिप्पणियों के प्रकाश में अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का आदेश दिया है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता शिवेंदु पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में घटना की स्वतंत्र और न्यायालय द्वारा निगरानी वाली समिति के गठन की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।
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