लोकसभा आम चुनाव में लखनऊ सीट का चुनाव स्थगित करने के आग्रह वाली एक याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष दाखिल की गई है। कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर शुरूआती सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ के समक्ष नैतिक पार्टी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पार्टी के सचिव पंकज तिवारी की याचिका पर याची के अधिवक्ता चंद्रभूषण पांडेय का कहना था कि नैतिक पार्टी की तरफ से खड़े किए गए प्रत्याशी के नामांकन पत्र को बतौर रिटर्निंग आफिसर डीएम लखनऊ ने बीते 22 अप्रैल को खारिज कर दिया।
अधिवक्ता की दलील थी कि पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन पत्र खारिज किया जाना अवैध और मनमाना था जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है।