लखनऊ। एलडीए की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए पंजीकरण धनराशि जमा करना अब आसान होगा। प्राधिकरण ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के बाद बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एमओयू किया है। इससे भूखंड, भवन, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों के आवेदक पंजीकरण राशि के लिए बैंक से लोन ले सकेंगे।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वरुण विहार योजना में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संचालित है। नई व्यवस्था से एकमुश्त पंजीकरण धनराशि जमा करने में असमर्थ आवेदकों को राहत मिलेगी। पहले बैंक संपत्ति आवंटित होने के बाद आवंटन पत्र के आधार पर शेष धनराशि के लिए लोन देते थे लेकिन पंजीकरण राशि के लिए यह सुविधा नहीं थी।
वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इससे कागजी औपचारिकताएं कम होंगी और समय बचेगा। यदि आवेदक को संपत्ति आवंटित नहीं होती है तो एलडीए पंजीकरण धनराशि संबंधित बैंक को वापस कर देगा।