लखनऊ। विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के कारण 23 और 27 अक्तूबर को राजधानी में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिलाधिकारी विशाख जी. की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक 23 को मतदान और 27 को मतगणना के दिन देसी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे। थोक और फुटकर मदिरा बिक्री के सभी प्रतिष्ठानों, सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।