फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
लखनऊ। शराब पीने के दौरान हुए विवाद में दलित साथी की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी सुरेश कुमार मौर्या को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा और 32 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम वादी को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि वादी पुरुषोत्तम ने 13 जून 2022 को थाना माल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी सुरेश उसके साले पप्पू को नबीपनाह चौराहे के एक होटल में ले गया और शराब पिलाई। शराब पीने के कुछ देर बाद ही दोनों में विवाद हो गया। विरोध पर सुरेश ने पप्पू के सिर पर लाठियों से हमला कर कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें