लखनऊ। जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी को दोषी ठहराकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने तर्क देकर बताया कि वादी रवि गौतम ने थाना विभूतिखंड में 20 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादी की बहन कोमल की शादी डालीगंज निवासी शनि के साथ हुई थी। दोनों पति-पत्नी हैनीमैन चौराहे के पास झोपड़पट्टी डालकर रह रहे थे। 16 मई 2021 की शाम को वादी को सूचना मिली कि आरोपी शनि ने उसकी बहन को जहर देकर मार दिया और भाग गया।