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हत्या के दोषी बेटों के साथ मां को भी आजीवन कारावास, 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Sun, 06 Dec 2020 12:12 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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- फोटो : सोशल मीडिया
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नमाज पढ़कर लौट रहे युवक को घर के अंदर बुलाकर गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मौसा सफी अहमद, स्माइल एवं उनकी मां रानी उर्फ छोटी बिटिया उर्फ नफीसुन को एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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अदालत में सरकारी वकील जेपी सिंह ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट वादी नसीम अहमद ने पांच जुलाई 2016 को काकोरी थाने में दर्ज कराई थी। कहा गया कि वादी का बेटा फैज अहमद उर्फ फैजी अपने दोस्त मो. आतिफ उर्फ साजू के साथ नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, तभी वादी के साढ़ू सफी अहमद ने यह कहकर दोनों को अपने घर के अंदर बुलाया कि अपनी खाला को समझा दो। वह मुझसे लड़ रही है।

कहा गया है कि इस पर मो. फैज व मो. अतीक दोनों घर के अंदर गए जहां पर मो. फैज के सामने सफी अहमद पत्नी को मारने लगा। वादी के बेटे के एतराज पर सफी की मां रानी उर्फ  छोटी बिटिया ने कहा कि इसे भी मारो, अपनी खाला की तरफदारी करता है।
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बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि इसी बात पर सफी अहमद ने अलमारी से तमंचा निकालकर उसके बेटे पर फायर कर दिया जो उसकी गर्दन पर लगा। गोली की आवाज सुनते ही मो. आतिफ  चिल्लाता हुआ भागा तभी रानी उर्फ छोटी बिटिया के कहने पर उसको भी जान से मारने की नियत से गोली मारी गई, लेकिन वह बच गया।

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