लखनऊ। पैसों के लिए दादी की हत्या और लूटपाट करने के आरोपी मानस सारस्वत उर्फ कंटू को दोषी ठहराकर एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने आजीवन कारावास और 1 लाख 56 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इससे पहले कोर्ट ने गत मंगलवार को सुनवाई के बाद आरोपी मानस सारस्वत को दोषी ठहराते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था और उसे सजा सुनाने के लिए बृहस्पतिवार को जेल से तलब किया था।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकेश चंद्र शर्मा ने 15 अक्तूबर 2023 को अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उनकी 90 साल की माता शैल कुमारी त्रिवेणी नगर वाले मकान में अकेली रहती थीं। घटना वाले दिन वादी सुबह लगभग 10 बजे अपनी माता का हाल-चाल लेकर व जरूरी सामान देकर घर वापस आ गया था। उस समय उसका भतीजा मानस भी वहीं मौजूद था। शाम को वादी की भतीजी ने फोन कर बताया कि दादी फोन नहीं उठा रही हैं। जब वादी मौके पर पहुंचा तो उसकी माता खून से लथपथ पड़ी थीं। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतका की हत्या के समय दोषी मानस वहीं पर देखा गया था।