फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

विज्ञापन
प्रतीकात्मक।
विज्ञापन
लखनऊ। परिवार के साथ विवाह समारोह में आई सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी मोहित कुमार को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी को 40 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी ने सरोजनीनगर थाने में 10 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक वादी अपने परिवार के साथ जेपी लॉन में आयोजित एक विवाह समारोह में गया था। समारोह से वादी की सात साल की बेटी को एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया। वादी के रिश्तेदारों के बच्चों ने भी उसे ले जाते देखा था। बच्ची की खोज की गई। इस दौरान देखा कि एक आदमी बाइक और बच्ची को छोड़कर भाग रहा है। पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और बाइक नंबर के जरिये आरोपी मोहित कुमार का पता लगाकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें