लखनऊ। घर में लूटपाट और गृह स्वामिनी की हत्या के मामले में जितेंद्र सिंह को अपर जिला न्यायाधीश अभिनय मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जितेंद्र पर 1 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी जितेंद्र सिंह को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसका पक्ष सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बीते 29 मई को कोर्ट ने जितेंद्र सिंह, संतोष लोध और इरशाद को दोषी ठहराया था। उस समय संतोष और इरशाद को सजा सुनाकर जेल भेजा गया था। जितेंद्र सिंह गैरहाजिर था, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। वादी वसीम खान ने 5 जुलाई 2023 को गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन निरीक्षक सुनील कुमार ने 25 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया था।