आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि नाबालिग को शराब बेचने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए आबकारी नीति में व्यवस्था की जाएगी।
जय प्रताप सिंह बुधवार को अपने कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे।
उन्होंने कहा कि आबकारी एक्ट 1910 काफी पुराना हो चुका था। विभाग को अभियुक्त पर कार्रवाई के लिए पुलिस पर निर्भर रहना होता था। अब आबकारी एक्ट की 26 धाराओं में परिवर्तन किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है। इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि मंगलवार को ही यूपी सरकार ने अवैध शराब के कारण मौत होने पर अभियुक्तों को सजाए मौत के लिए आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी।