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योगी के मंत्री ने कहा, नाबालिग को बेची शराब तो लाइसेंस होगा निरस्त

Thu, 21 Sep 2017 12:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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डेमो - फोटो : डेमो
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आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि नाबालिग को शराब बेचने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए आबकारी नीति में व्यवस्था की जाएगी।
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जय प्रताप सिंह बुधवार को अपने कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थे।

उन्होंने कहा कि आबकारी एक्ट 1910 काफी पुराना हो चुका था। विभाग को अभियुक्त पर कार्रवाई के लिए पुलिस पर निर्भर रहना होता था। अब आबकारी एक्ट की 26 धाराओं में परिवर्तन किया गया है और एक नई धारा जोड़ी गई है। इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि मंगलवार को ही यूपी सरकार ने अवैध शराब के कारण मौत होने पर अभियुक्तों को सजाए मौत के लिए आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी। 
 
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नगर निगम क्षेत्र में हाईवे पर दुकान खोलने की छूट

डेमो - फोटो : डेमो
आबकारी मंत्री ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र में हाईवे पर शराब की दुकान खोलने की छूट दी है। जिन 1500 लोगों को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका, इसके तहत उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा।  
आबकारी मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 19 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक तय किया गया था।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में न्यायालय के एक आदेश से शराब की 8500 दुकानें प्रभावित हुईं। इस आदेश के तहत शराब की दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर किया जाना था। इससे लगभग चार हजार करोड़ रुपये के  राजस्व के नुकसान का अनुमान है। लगभग सात हजार दुकानों को पुनर्स्थापित कर दिया गया, लेकिन 1500 दुकानें पुनर्स्थापित नहीं हो पाईं। 
 
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