लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एलडीए को आदेश दिया है कि गोमतीनगर के विभूतिखंड स्थित सहारा बाजार के दुकानदार को भूतल की दुकान नंबर 112 ए का तत्काल कब्जा दें। गैरकानूनी तरीके से बेदखली पर 50 हजार रुपये हर्जाना भी देने का आदेश दिया गया।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने दुकानदार मो. जैमुल इस्लाम की याचिका पर यह आदेश दिया। याची का कहना था कि वह दुकान का वैध स्वामी है। ऐसे में उसे दुकान से बेदखल करना कानून की मंशा के खिलाफ है। उधर, एलडीए की ओर से याचिका का विरोध किया गया।
कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई को कानूनी नहीं कहा जा सकता और यह उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसकी कानून से शासित समाज में इजाजत नहीं दी जा सकती है।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को दुकान से बेदखल करने की कार्रवाई को रद्द करके उसे तत्काल दुकान का कब्जा देने का आदेश दिया। साथ ही हर्जाना भी अदा करने के लिए कहा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राधिकारी याची के खिलाफ कानून के मुतबिक कार्रवाई कर सकेगा।