उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर में ओवर स्पीड के चलते ट्रक से टकराकर पलटने के बाद बेलगाम ड्राइवरों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।
नए निर्देशों के तहत अब रोडवेज की बसों को ड्राइवर बहुत तेज नहीं दौड़ा सकेंगे। यह फैसला सोमवार को हुआ।
मंगलवार से 80 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर बस दौड़ाने वाले रेग्युलर ड्राइवर सस्पेंड किए जाएंगे, जबकि संविदा और अनुबंधित बसों के ड्राइवरों को नौकरी से हटाया जाएगा।
पहली बार ओवर स्पीड पर ड्राइवर को नोटिस दिया जाएगा और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तीसरी बार ओवर स्पीड में धरे गए ड्राइवर बच नहीं सकेंगे।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मुकेश मेश्राम के निर्देश पर सोमवार को लखनऊ रेंज के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी कर मंगलवार से लागू कर दिया है।