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अब 80 की रफ्तार से ऊपर नहीं चलेगी यूपी में बसें

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उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कानपुर में ओवर स्पीड के चलते ट्रक से टकराकर पलटने के बाद बेलगाम ड्राइवरों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।
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नए निर्देशों के तहत अब रोडवेज की बसों को ड्राइवर बहुत तेज नहीं दौड़ा सकेंगे। यह फैसला सोमवार को हुआ।

मंगलवार से 80 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर बस दौड़ाने वाले रेग्युलर ड्राइवर सस्पेंड किए जाएंगे, जबकि संविदा और अनुबंधित बसों के ड्राइवरों को नौकरी से हटाया जाएगा।

पहली बार ओवर स्पीड पर ड्राइवर को नोटिस दिया जाएगा और दूसरी बार 500 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तीसरी बार ओवर स्पीड में धरे गए ड्राइवर बच नहीं सकेंगे।
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परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मुकेश मेश्राम के निर्देश पर सोमवार को लखनऊ रेंज के क्षेत्रीय प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह ने इस आशय का आदेश जारी कर मंगलवार से लागू कर दिया है।

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वाल्वो बस भी इसी के दायरे में

अब लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में साधारण सेवा निगम एवं अनुबंधित और वॉल्वो बस की स्पीड की निगरानी करके दूसरे दिन ड्राइवरों पर कार्रवाई करके मुख्यालय को अवगत कराना होगा। संविदा एवं रेग्युलर ड्राइवरों पर क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सहायक क्षेत्रीय और अनुबंध बस के ड्राइवरों पर मालिक की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि चेतावनी के बाद 500 रुपया जुर्माना चुकाना होगा। जुर्माना चुकाने के बाद ड्राइवर बस की ओवर स्पीड पाई जाती तो संविदा ड्राइवर को हटाएंगे जबकि रेग्युलर ड्राइवर को सस्पेंड कर देंगे।

ओवर स्पीड ही नहीं झटके से ब्रेक लगाने और फौरन स्पीड बढ़ाने की भी कंट्रोल मेें जांच की जाएगी। जो ड्राइवर इस हरकत के आरोपी पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि झटके से ब्रेक लगाने और एकदम से बस की स्पीड बढ़ाने वाले ड्राइवरों को ड्यूटी से हटाकर अवकाश पर भेज दिया जाएगा। ऐसे ड्राइवरों को कानपुर स्थित सेंटर में तीन दिन की ट्रेनिंग दिलाने के बाद ही ड्यूटी पर वापस लिया जाएगा।

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