सै. सगीर अब्बास रिजवी
लखनऊ। इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मो. आरिफ और स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार को आरोपी मानते हुए दोनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 50 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं।
केस के विवेचक एसीपी गाजीपुर ए. विक्रम सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी मो. आरिफ के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो और स्कूल के प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ पॉक्सो के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में शिकायतकर्ता के बयान के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों और लोगों के बयान को आधार बनाया गया है।
इंदिरानगर स्थित किड्जी स्कूल के वैन चालक इंदिरानगर लवकुश नगर निवासी मो. आरिफ ने 14 जुलाई को वैन में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। घर पहुंचकर बच्ची ने सारी बात मां को बताई थी। वह शिकायत लेकर स्कूल पहुंचीं तो चालक मो. आरिफ ने उन्हें धमकाया। पीड़िता ने प्रबंधक को बताया तो उन्होंने मामले को देखने की बात कही पर कुछ नहीं किया।
17 जुलाई को बच्ची की मां ने आरोपी वैन चालक व स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार के खिलाफ इंदिरानगर थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार करते हुए घटना में इस्तेमाल की गई वैन बरामद कर ली थी।
विधिक राय लेनी पड़ी
एसीपी गाजीपुर ने बताया कि केस में नामजद आरोपी स्कूल संचालक संदीप कुमार के खिलाफ कोई सीधे आरोप नहीं बन रहा था। विवेचना के दौरान उन्होंने आरोपी संदीप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए विधिक राय ली। इसके तहत संदीप पर पॉस्को की धारा का आरोप साबित हो रहा था। इसी राय के आधार पर एसीपी ने संदीप कुमार को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है।