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खीरी कांड : अंकित की जमानत अर्जी पर सुनवाई 22 को, राज्य सरकार को मिला जवाब दाखिल करने का समय 

Sat, 05 Mar 2022 07:02 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, लखनऊ

सार

कोर्ट ने राज्य सरकार व वादी के वकीलों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अंकित की जमानत अर्जी पर दिया। 
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कोर्ट। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कांड में जेल में बंद आरोपी अंकित दास की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार व वादी के वकीलों को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अंकित की जमानत अर्जी पर दिया। 

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इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि तिकुनिया कांड में आरोपी आशीष मिश्र उर्फ  मोनू की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। जबकि अंकित दास और अन्य अभियुक्तों का नाम विवेचना के दौरान सामने आया था।

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