लखनऊ। पुरानी कहासुनी को लेकर हत्या करने के आरोपी किशोर अपचारी को दोषी ठहराते हुए बाल न्यायालय के एडीजे मोहम्मद कमरुज्जमा ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की सारी रकम मृतक की मां को दिया जाए।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादी पन्नालाल उर्फ लोकाई ने माल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 29 मार्च 2021 को वादी का बेटा खेत से लौट रहा था। शाम करीब सवा छह बजे वह मूलचंद्र के घर के पास पहुंचा तो उसने और उसके नाबालिग बेटे ने उसे पकड़कर लाठी मार दी। हमले में वादी का बेटा सड़क पर गिर गया। इसके बाद किशोर ने वादी के बेटे के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों की मदद से वादी के बेटे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।