अयोध्या। जनपद सुल्तानपुर से अयोध्या के कुमारगंज क्षेत्र में आकर दोस्त की हत्या करने के मामले में आरोपी किशोर अपचारी को अदालत से जमानत नहीं मिल सकी है। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश शिवांगी त्रिपाठी ने किशोर अपचारी के पिता की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी को अपराध की गंभीरता के आधार पर निरस्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना कुमारगंज क्षेत्र की 25 नवंबर 2025 की है। सुल्तानपुर जनपद निवासी अश्वनी शुक्ला अपने दोस्तों श्याम गोपाल मौर्या, सुधांशु, हर्षित यादव व किशोर अपचारी के साथ 24 नवंबर को कुमारगंज आया था। दूसरे दिन 3 बजे वह मृत अवस्था में पाया गया। पिता की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध अश्वनी की हत्या करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई।