जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू में हानिकारक तत्व फॉमेल्डिहाइड पाए जाने के बाद दो खास बैच के पूरे स्टॉक को तीन दिन में बाजार से वापस लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं सहायक आयुक्त औषधि को भी प्रदेश के सभी जिलों में थोक विक्रेता, वितरकों और स्टॉकिस्ट की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने भी सभी राज्यों में इन खास बैच के शैम्पू की बिक्री और वितरण रोकने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पहले ही इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
एफएसडीए की अपर मुख्य सचिव डॉ. अनिता भटनागर जैन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बैच नंबर बीबी-58177, डी/ई 09/2021 और बैच नंबर बीबी-58204ए डी/ई 09/2021 के जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू की बिक्री व उसके वितरण पर रोक लगाने के लिए कहा है।
राजस्थान औषधि नियंत्रण विभाग और राजकीय विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट में बेबी शैम्पू में फॉर्मेल्डिहाइड नामक हानिकारक तत्व मौजूद होने की पुष्टि की गई है। इन दोनों बैच के शैंपू को घटिया घोषित किया गया है।
डॉ. जैन के अनुसार जॉनसन एंड जॉनसन से जिलावार, स्टोरवार, एजेंसीवार इन बैच के आपूर्ति किए गए शैंपू की सूची ली गई है। प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को कहा गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के दवा और सौंदर्य सामग्री की दुकानों की जांच करें और खास बैच के बेबी शैम्पू पाए जाने पर कार्रवाई करें। साथ ही स्टॉक की जांच करने, उसे वापस लेने और जब्ती की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।
कंपनी ने कहा-हमारे उत्पाद मानकों के अनुसार, दोबारा जांच की रिपोर्ट का इंतजार
कंपनी के प्रवक्ता का कहना है, सरकारी विश्लेषक के अंतरिम परिणाम अज्ञात एवं अनिर्दिष्ट विधियों पर आधारित थे लिहाजा इसका हमने विरोध किया है। हम सेंट्रल ड्रग्स रेग्युलेटरी में दोबारा की जा रही जांच प्रक्रिया के परिणामों व निष्कर्षों का इंतजार करेंगे।
हम भारतीय प्राधिकरणों को इस बात की पुष्टि कर चुकेहैं कि हम न तो अपने शैम्पू को तैयार करने में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं और न ही जॉनसंस बेबी शैम्पू में ऐसा कोई पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे एक समय के बाद उसमें फॉर्मेल्डिहाइड निकले। हमारे उत्पाद उपयोग की दृष्टि से सुरक्षित हैं और सभी मानकों के अनुरूप हैं।