समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में खतौनीधारक किसानों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों, घुमंतू परिवारों, रिक्शा चालकों, कुलियों और दुकानदारों को भी शामिल कर लिया गया है। इन्हें भी दुर्घटना में इलाज और मृत्यु की दशा में इनके परिवार को मुआवजा मिल सकेगा।
प्रदेश सरकार ने किसान दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर लाई गई समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को बड़ा रूप दे दिया है।
नई योजना में न सिर्फ लाभ बढ़ाए गए हैं, बल्कि लाभार्थियों का दायरा भी काफी बढ़ा दिया गया है। इसमें कितनी भी आय वाले खतौनी में दर्ज समस्त खातेदार व सहखातेदार किसान शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे ग्रामीण भूमिहीन परिवार जो प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़े हैं।
साथ ही मछली पालक, दुग्ध उत्पादक, सूकर पालक, बकरी पालक व मधुमक्खी पालक, घुमंतू परिवार, ऐसे व्यापारी जो सरकार की किसी अन्य योजना से जुड़े नहीं हैं, श्रमिक, दुकानदार, रिक्शाचालक, कुली व अन्य काम करने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के वे निवासियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।