आठ जून से लखनऊ में शॉपिंग मॉल के साथ धार्मिक स्थल सख्त नियमों के साथ खुलेंगे। सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलने वाले मॉलों के सिनेमा हॉल व गेमिंग जोन बंद रहेंगे। वहीं, मॉल में एक समय में उपस्थित रहने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या भी तय होगी।
यह मॉल के कवर्ड क्षेत्र के अनुसार निर्धारित होगी। प्रत्येक एक हजार वर्गफीट में दो व्यक्तियों (कर्मचारियों को छोड़कर) के अनुसार यह संख्या तय होगी। वहीं, मॉल में उपस्थित लोगों की संख्या को नियमित रूप से प्रवेश द्वार पर डिजिटल में डिस्प्ले करना होगा।
कंटेनमेंट व बफर जोन में कोई मॉल, धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। वहीं, भविष्य में कोई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो वहां के मॉल को बंद कर दिया जाएगा। यह जानकारी डीएम अभिषेक प्रकाश ने दी। वह शुक्रवार को शॉपिंग मॉल के संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे।