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परीक्षा में सेंध लगाई तो अभ्यर्थी व मुन्ना भाई के तीन साल होंगे बर्बाद : यूपीएसएसएससी

Fri, 14 Jun 2019 12:05 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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यूपीएसएसएससी - फोटो : amar ujala
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) लिखित परीक्षाओं में नकल या दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े जाने पर अब वास्तविक अभ्यर्थी व मुन्ना भाई दोनों ही तीन साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं शामिल हो सकेंगे। आयोग इसके लिए अन्य आयोग को भी सूचित करेगा। वहीं नकल करने पर एफआईआर कराने से लेकर दंडित करने की व्यवस्था की गई है। 
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आयोग की परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों के शामिल होने, नकल करने व कराने, ओएमआर शीट या प्रश्नपत्र लेकर परीक्षा केंद्र से लेकर भाग जाने जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद ऐसे मामले रुक नहीं रहे हैं। इसकी वजह से कई बार आयोग की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल तक उठाए चुके हैं। 

आयोग ने इस स्थिति से नियंत्रण के लिए परीक्षाओं में अनुचित साधन के प्रयोग से लेकर मुन्ना भाई के शामिल होने तक के लिए कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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जानिए क्या किए गए हैं प्रावधान

  • वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े जाने पर कार्रवाई : वास्तविक तथा उसके स्थान पर बैठे अभ्यर्थी की परीक्षा तिथि से तीन वर्ष के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अन्य चयन आयोगों व संस्थाओं को भेजी जाएगी।
  • जाली प्रवेश पत्र बनाकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना पर कार्रवाई : वास्तविक अभ्यर्थी व प्रतिस्थानी को परीक्षा तिथि से तीन वर्ष के लिए आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अन्य चयन आयोगों व संस्थाओं को भेजी जाएगी।
  • प्रश्नपुस्तिका अथवा ओएमआर शीट की अदला-बदली करना पर कार्रवाई : संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि से दो वर्ष के लिए आयोग की आगामी सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अन्य चयन आयोगों व संस्थाओं को भेजी जाएगी। प्रश्नपत्र साथ ले जाने पर चेतावनी के साथ ही अभ्यर्थी को आयोग की परीक्षाओं में एक साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा।
  • परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना, प्रयोग करना व कराना पर कार्रवाई : प्रतिबंधित सामग्री अपने पास रखने पर अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाएगी। प्रयोग करने या कराने पर आयोग की सभी आगामी परीक्षाओं से एक वर्ष के लिए डिबार कर सूचना अन्य चयन आयोगों व संस्थाओं को भेजी जाएगी।
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अन्य मामले....

ओएमआर पत्रक की मूल प्रति जमा न कर अपने साथ ले जाने के मामलों में कक्ष निरीक्षक व व्यवस्थापक केस दर्ज कराएंगे।  वहीं एग्जाम के बाद में कोषागार में रखी जाने वाली प्रश्नपत्र की प्रति साथ ले जाने पर परीक्षा से वंचित करने के साथ ही चेतावनी देना और मूल व कोषागार में रखी जाने वाली प्रश्नपत्र की प्रति साथ ले जाने के मामलों में कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक केस दर्ज कराएंगे, साथ ही अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जाएगा।
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