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Lucknow News: एनओसी की जरूरत नहीं तो देना पड़ेगा अग्नि सुरक्षा का शपथपत्र

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लखनऊ। अलीगंज स्थित कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में अग्निकांड के बाबत एलडीए ने मानचित्र पास करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। बीते वर्ष लागू हुई नई भवन निर्माण उपविधि में जिन भवनों को अग्नि सुरक्षा के लिए एनओसी में छूट थी, अब उनके मालिकों को अग्नि सुरक्षा से संबंधित शपथपत्र देना होगा।
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भवन स्वामी या आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर नोटरी से प्रमाणित यह शपथपत्र देना होगा कि उसका भवन अग्नि सुरक्षा मानकों विपरीत नहीं है। यदि किसी कारणवश आग लगती है तो वह खुद उसका जिम्मेदार होगा। एलडीए अफसरों के अनुसार इस बदलाव में 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण और 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले के लिए अग्नि सुरक्षा शपथपत्र अनिवार्य किया जा रहा है। नई भवन निर्माण उपविधि में इस दायरे में आने वाले भवनों के लिए अग्निशमन विभाग की ओर से जारी एनओसी देना अनिवार्य नहीं था।


एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के जरिये नई भवन निर्माण उपविधि के तहत जिन भवनों के लिए एनओसी अनिवार्य नहीं है, वहां भी न्यूनतम अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। शपथपत्र लेने के पीछे उद्देश्य है कि लोग मानचित्र के विपरीत निर्माण न करें। आग से बचाव के लिए खुद भी संवेदनशील रहें। इसके लिए 500 वर्गमीटर में निर्मित और 15 मीटर से ऊंची इमारतों का सर्वे भी कराया जाएगा। जांच के दौरान फायर सेफ्टी इंतजाम, बेसमेंट के उपयोग और पार्किंग व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। जहां कमी होगी वहां सुरक्षा उपाय कराए जाएंगे। भवन स्वामियों से शपथपत्र भी लिया जाएगा।
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