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Lucknow News: दहेज हत्या में पति को 10, सास को सात वर्ष कैद

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लखनऊ। दहेज में बाइक और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जलाकर हत्या करने के आरोपी पति शिवराज सिंह व सास अमिता सिंह को एडीजे श्याम मोहन जायसवाल ने दोषी ठहराया है। शिवराज सिंह को 10 व अमिता सिंह को सात वर्ष कैद की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। आरोपी ससुर देशरत्न सिंह की मौत हो गई है।
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सरकारी वकील ने तर्क दिया कि वादिनी सरिता सिंह ने विकासनगर थाने में 14 दिसंबर 2011 को केस दर्ज कराया था। इसके मुताबिक उनकी बेटी रूबी सिंह का विवाह 30 नवंबर 2007 को शिवराज सिंह से हुआ था। इसके बाद से ही शिवराज सिंह, देशरत्न सिंह और अमिता सिंह बाइक व एक लाख रुपये दहेज मांगने लगे। मांग पूरी न होने पर रूबी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे।

छह दिसंबर 2011 को शिवराज के दोस्त सत्यवान सिंह ने सरिता सिंह को फोन कर बताया की रूबी मिट्टी के तेल से जल गई है। वादिनी परिजन के साथ ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो देखा कि रूबी बुरी तरह से जली थी। 13 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
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