कोतवाली नगर के बछड़ा सुल्तानपुर मोहल्ले की एक महिला को उसके शौहर ने दिल्ली से फोन पर तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने व मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
पीड़िता की अधिवक्ता वंदना वर्मा ने बताया कि कोतवाली नगर के बछड़ा सुल्तानपुर की रहने वाली चमन बानो उर्फ चमन जहां का निकाह एक अप्रैल 2018 को आमिर खान निवासी सुंदर नगरी थाना नंदनगरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद चमन बानो का पति आमिर कम दहेज लाने का आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करने लगा।
20 जुलाई 2018 को आमिर खान चमन बानो को मारपीट कर गर्भावस्था में दिल्ली से लाकर रेलवे स्टेशन फैजाबाद छोड़ कर चला गया। वह किसी तरह अपने मायके पहुंची और अपनी सारी दास्तां मायके वालों को सुनाई। 6 दिसंबर 2018 को उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया।
7 अगस्त 2019 को रात में लगभग 10 बजे आमिर खान ने अपनी पत्नी चमन बानो से गाली गलौज करते हुए फोन पर तलाक दे दिया। इसकी रिपोर्ट चमन बानो ने 4 सितंबर को कोतवाली नगर में दर्ज कराई है। नगर कोतवाल नीतीश श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।