दहेज हत्या में आरोपी पति साक्ष्य के अभाव में बरी
लखनऊ। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में आरोपी पति रामजीत रावत को एडीजे नीरज कुमार बरनवाल ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी राम किशुन ने नगराम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग कर आरोपी उनकी बेटी को पीटता था। नौ जनवरी 2022 को आरोपी रामजीत, अमन और ससुर अवधराम ने मिलकर ज्योति को मार दिया है। हालांकि, वादी राम किशुन कोर्ट में गवाही के दौरान अपने बयान से पलट गए।