हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को ट्रेनों में महिला कमांडो की तैनाती पर गौर किए जाने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना और जस्टिस राकेश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने शनिवार को यह आदेश रेलयात्रियों की सुरक्षा मामले में लंबित याचिका पर दिया।
अदालत ने कहा कि ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा संबंधी मामले में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के सुझावों पर एडीजीपी रेलवे सरकार से चर्चा कर लें।
सुल्तानपुर में महिला रेलयात्रियों से छेड़छाड़ को लेकर हुए बवाल संबंधी ‘अमर उजाला’ में छपी खबर का संज्ञान लेकर कोर्ट ने रेलयात्रियों की सुरक्षा मामले में पहले कई अहम निर्देश दिए थे।
शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें रेलयात्रियों की सुरक्षा संबंधी कई सुझाव दिए गए हैं।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की है।