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Sultanpur: हाईकोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की सजा पर लगाई रोक, जमानत दी

Wed, 28 Aug 2024 05:07 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर

सार

एमपीएमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और उनके एक अन्य साथी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बीते 11 जनवरी 2023 को तीन माह की सजा सुनाई गई थी।
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को वह हाईकोर्ट के निर्देश पर सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी।

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सांसद संजय सिंह व एक अन्य आरोपी कमल श्रीवास्तव ने कोर्ट में जमानतनामा दाखिल किया था। उनकी अपील मंजूर कर ली गई।

एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 जून 2001 को सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में 11 जनवरी 2023 को उन्हें तीन माह की सजा सुनाई थी।

छह अगस्त 2024 को एमपी-एमएलए की एडीजे कोर्ट ने संजय सिंह की अपील खारिज कर दी थी।

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