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Lucknow News: वक्फ भूमि पर अवैध निर्माण का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

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हाईकोर्ट।
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी में वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध निर्माण के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बुधवार को एलडीए के विहित प्राधिकारी को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले में की गई कार्रवाई का मूल रिकाॅर्ड भी पेश करने को कहा है, जिससे यह पता चल सके कि 27 अप्रैल के आदेश के बाद क्या करवाई हुई। उधर, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 27 अप्रैल के आदेश के बाद से निर्माण रोक दिया गया है। अदालत ने 27 अप्रैल को मामले में स्पष्ट आदेश दिया था कि संबंधित भूमि पर एलडीए की मंजूरी के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने सुनवाई के दौरान ऐसी निर्माण गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया था। यह आदेश वक्फ भूमि के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था। यह मामला अंसार अहमद द्वारा दाखिल जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के संज्ञान में आया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वक्फ संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्य नियमों को दरकिनार कर किए जा रहे हैं। इन गंभीर आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, जिससे भविष्य में ऐसे किसी भी अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।
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