फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यजदान अपार्टमेंट: फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सरकार, एलडीए को जवाब दाखिल करने का मौका

Wed, 16 Nov 2022 11:59 AM IST
ishwar ashish माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ

सार

यजदान अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों की याचिका पर जवाब मांगा है।
विज्ञापन
यजदान अपार्टमेंट। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याजदान बिल्डर्स का हजरतगंज स्थित यजदान अपार्टमेंट गिराने के आदेश के खिलाफ  फ्लैट खरीदारों की याचिका पर राज्य सरकार एवं एलडीए को जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने मामले में कोई स्टे नहीं जारी किया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने निधि अग्रवाल सहित चार खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया।

विज्ञापन


एलडीए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपार्टमेंट का नक्शा वर्ष 2019 में ही निरस्त कर दिया गया था। याचियों ने इसके बाद फ्लैट खरीदे। ऐेसे में उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। कहा कि वास्तव में याचिका बिल्डर की ओर से फ्लैट खरीदारों को आगे कर दाखिल करवाई गई है।  

ये भी पढ़ें - कभी नहीं सोचा था प्रेम संबंधों का ऐसा होगा अंजाम, धर्म परिवर्तन न किया तो चौथी मंजिल से फेंका, अब फरार
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - भाजपा ने मैनपुरी में अगड़ों-अति पिछड़ों के सहारे की सपा का गढ़ भेदने की तैयारी


विधिक राय के बाद अपार्टमेंट पर चलेगा हथौड़ा
एलडीए अब विधिक राय लेने के बाद ही यजदान अपार्टमेंट पर हथौड़ा चलाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्राधिकरण से जवाब में शपथ पत्र मांगा है। कोर्ट के इस आदेश का अध्ययन करने व विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट ने अपार्टमेंट तोड़ने की कार्रवाई को नहीं रोका है। एलडीए अब आदेश आने के बाद ही कार्रवाई करेगा।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें