हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने याजदान बिल्डर्स का हजरतगंज स्थित यजदान अपार्टमेंट गिराने के आदेश के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिका पर राज्य सरकार एवं एलडीए को जवाब दाखिल करने का मौका दिया है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने मामले में कोई स्टे नहीं जारी किया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने निधि अग्रवाल सहित चार खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया।