लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला जेलों में महिला बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या जिला जेलों में महिला बंदियों को लखनऊ के नारी बंदी निकेतन और बरेली सेंट्रल जेल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया। याचिका में जेलों में निरुद्ध महिला बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार का जवाब अपर मुख्य सचिव, कारागार एवं जेल सुधार विभाग की मंजूरी के बाद दाखिल किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को होगी। (संवाद)