इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए परिषदीय विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसे शिक्षामित्र शामिल हो सकेंगे जो पद की अर्हता रखते हैं और पूर्व में इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, मगर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने के कारण उनको 12460 की काउंसलिंग में अवसर नहीं दिया गया था।
कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जारी नियुक्ति प्रक्रिया में याचीगण को रिक्त पदों पर उनकी मेरिट के अनुसार नियमानुसार अवसर दिए जाएं। राजू प्रसाद पटेल और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी किया था।
याचीगण उस वक्त शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे और सहायक अध्यापक होने की योग्यता भी रखते थे, इसलिए उन्होंने पद के लिए आवेदन किया था। काउंसलिंग प्रारंभ होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया। इसके बाद याचीगण को 12460 सहायक अध्यापक की काउंसलिंग में यह कहते हुए शामिल नहीं किया गया कि उनका समायोजन मूल पद (सहायक अध्यापक) के लिए हो चुका है, लिहाजा अब आवश्यकता नहीं है।