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Lucknow News: हाईकोर्ट ने सतरिख रोड चौड़ीकरण मामले में कार्रवाई का दिया आदेश

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हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ। 
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश से जिले में सतरिख रोड के 7.13 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश तौकीर आलम की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि सतरिख रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है।
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