दरोगा भर्ती के लिए मेडिकल जांच में अनफिट करार दिए गए अभ्यर्थी की पुलिस भर्ती बोर्ड को नए मेडिकल बोर्ड से जांच करानी होगी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह आदेश अश्वनी कुमार की याचिका पर दिया।
याचिका में नया मेडिकल भर्ती बोर्ड गठित कर उससे याची की जांच कराए जाने का आग्रह किया गया है। याची के वकील संजय कुमार पांडेय ने दलील दी कि 17 जून 2016 को नागरिक पुलिस में दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इस भर्ती प्रक्रिया में याची को मेडिकल जांच में आंखों में दोष (स्क्विंट आई) बताते हुए चयनित नहीं किया गया था।
याची की तरफ से ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में हाईकोर्ट के 10 अगस्त 2016 को पारित आदेश की नजीर देते हुए उसके आलोक में याची को भी लाभ दिए जाने की गुजारिश की गई। पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड के अपर सचिव को याची की फिर से मेडिकल जांच कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए मेडिकल बोर्ड में मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर को भी शामिल किया जाए। अदालत ने यह जांच चार सप्ताह में कराने के निर्देश दिए हैं।