नगर निगम को छह महीने में पूरी तरह से फेरी नीति लागू करनी होगी।
फेरी नीति पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को नगर आयुक्त को ये आदेश दिया है।
फेरी नीति को पूरी तरह से लागू न किए जाने को लेकर पटरी दुकानदारों के संगठन की ओर से न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी।
उधर, शासन ने भी मंगलवार को फेरी नीति को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें नगर विकास मंत्री मौजूद रहेंगे। इसे लेकर नगर विकास विभाग की ओर से नगर निगम को पत्र भेजा गया है।
नगर आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। छह महीने के अंदर नगर निगम फेरी नीति को पूरी तरह से लागू करेगा।
इसके लिए सर्वे फॉर्म बांटे जा रहे हैं। इसके बाद पटरी दुकानदारों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
यह काम पूरा होने केबाद उनका पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन भी चिह्नित किए जाएंगे।