मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा न होने पर भाजपा प्रत्याशी ने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका की वापसी की अर्जी दी थी। अदालत ने 17 अक्तूबर 2024 को पिछली सुनवाई के दौरान याची कोे मामले से संबंधित गैजेट प्रकाशित करने का आदेश दिया था। गैजेट प्रकाशित होने की सूचना देने के बाद अदालत ने याचिका वापसी के प्रार्थनापत्र को मंजूरी दे दी।
इस पर दाखिल हुई थी याचिका
भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ ने सपा प्रत्याशी के नामांकन पत्र में दाखिल हलफनामे पर सवाल उठाते हुए 22 अप्रैल 2022 को अदालत में मामला दाखिल किया था। याचिका में कहा गया कि सपा प्रत्याशी के नामांकन पत्र के हलफनामा पर जिस अधिवक्ता ने नोटरी की थी उन्हें नोटरी करने का अधिकार नहीं था। मामला लंबित होने के कारण हाल ही में हुए उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई थी।
उपचुनाव लंबित होने पर दाखिल हुई थी जनहित याचिका
मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा न होने पर चुनाव आयोग से इससे संबंधित प्राविधान को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दाखिल की गई थी। जनहित याचिका पर अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था। इस पर अभी निर्णय नहीं हो सका है।