राजधानी की ग्रामसभा हरिहरपुर निलमथा की 32 बीघा जमीन हड़पने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को नोटिस जारी किया है।
गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को मामले की जांच कर जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल करने का निर्देश भी दिया।
उन्होंने इस संबंध में 9 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मंत्री समेत अन्य पक्षकारों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामसभा हरिहरपुर निवासी सुरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया।
याची का आरोप है कि ग्राम सभा के गाटा संख्या 632 व 636 की करीब 32 बीघा (8.244 हेक्टेयर) जमीन को मंत्री प्रजापति ने कथित तौर पर कब्जे में ले लिया है।
वे इसकी प्लाटिंग कर बेच रहे हैं। इस संबंध में कोर्ट ने लखनऊ के डीएम को निर्देश दिया कि वे राजस्व अफसरों की टीम भेजकर यह पता लगवाएं कि ग्रामसभा की कितनी जमीन पर मंत्री व विपक्षी पक्षकारों का अवैध कब्जा है।
साथ ही अदालत ने इन अवैध कब्जेदारों को जमीन से बेदखली की कार्रवाई का आदेश भी दिया। कोर्ट ने इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ एसडीएम और तहसीलदार को नौ सितंबर को पेश होने को कहा है।