तबरेज राना पर 28 जून को रायबरेली में जानलेवा हमला हुआ था। उसने अपने चार चाचा व चचेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रायबरेली पुलिस ने चार लोगों को असलहों के साथ गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया था।
मशहूर शायर मुन्नवर राना के बेटे तबरेज राना की याचिका पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। तबरेज राना पर 28 जून को रायबरेली में जानलेवा हमला हुआ था। उसने अपने चार चाचा व चचेरे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रायबरेली पुलिस ने चार लोगों को असलहों के साथ गिरफ्तार करके वारदात का खुलासा किया था। दावा किया था कि तबरेज ने पट्टीदारों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए खुद पर हमला कराया था।
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तबरेज की ओर से अधिवक्ता नदीम मुर्तजा व शीरान अल्वी ने बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि हमले के वक्त तबरेज कार के भीतर था। ऐसे में उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत मुलजिम कैसे बनाया जा सकता है। याचिका में गिरफ्तारी से रोक की भी मांग की गई है। इस याचिका पर बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ सुनवाई करेगी। तबरेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप माथुर अपना पक्ष रखेंगे।