कोर्ट में पुलिस कमिश्नर के हाजिर न होने और अभियोजन पक्ष द्वारा समय मांगने के चलते राष्ट्रद्रोह जैसे संगीन आरोपों के आरोपी पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 9 अक्तूबर की तारीख तय की है।
जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर का पत्र लेकर पुलिस उपायुक्त मध्य कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान अर्जी से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जेपी सिंह ने समय दिए जाने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
हजरतगंज थाने से संबंधित राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोपों को लेकर पूर्व विधायक डॉ. मो. अयूब की ओर से दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई विशेष न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह कर रहे है। जिस पर कोर्ट ने तथ्य स्पष्ट करने एवं अन्य जानकारी के लिए पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से आठ अक्तूबर के लिए तलब किया था।