हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के एडवोकेट जनरल के खिलाफ दाखिल पीआईएल को खारिज कर दिया है इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
बता दें कि एडवोकेट सुरेश गुप्ता ने ये पीआईएल दाखिल की थी। उनका कहना था कि एडवोकेट जनरल की नियुक्त के लिए सरकार को नियम बनाने चाहिए।
जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस डीके उपाध्याय ने पाआईएल को खारिज कर दिया साथ ही आदेश दिया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी तुच्छ पीआईएल दाखिल करने के एवज में याची को 50 हजार रुपए भी भरने होंगे।
बता दें कि सीएम योगी के कहने पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राघवेंद्र सिंह को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। बता दें कि राघवेंद्र 1998 में शाहाबाद से सांसद रह चुके हैं। वह अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहने के साथ भाजपा से भी जुड़े रह चुके हैं।
पिछली सरकार में विजय बहादुर सिंह एडवोकेट जनरल थे।