इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीबीआई से हाथरस केस की जांच रिपोर्ट 25 नवंबर से पहले तलब की है। सोमवार को स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन राय की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हाईकोर्ट हाथरस कांड की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहा है। हाथरस केस में नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है।
साथ ही उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 12 अक्तूबर के आदेश में राज्य सरकार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने इस नीति का ड्राफ्ट बनाकर उनके पास भेजा है। इसका परीक्षण करके वह कोर्ट के समक्ष रखेंगे।
माथुर के मुताबिक राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि हाथरस कांड में राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है।