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UP News: पंजीकरण निरस्त करा चुकी फर्में रिटर्न के नोटिस से न हों परेशान, पढ़ें GSTN की कारोबारियों को सलाह

Mon, 21 Jul 2025 09:31 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

GSTN ने कारोबारियों को सलाह दी है कि पंजीकरण निरस्त करा चुकी फर्में रिटर्न के नोटिस से परेशान न हों। इसको लेकर GSTN ने पूरी स्थिति साफ की है। 
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जीएसटी संग्रह - फोटो : अमर उजाला प्रिंट
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विस्तार
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एक साल पहले अपना पंजीकरण निरस्त कर चुकी ऐसी फर्में जिन्होंने समाधान योजना का लाभ लिया था, उन्हें इस वित्त वर्ष में भी नोटिस जारी हो रही है। यह नोटिस सालाना रिटर्न न जमा करने को लेकर है। कारोबारी इस संबंध में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हालांकि, जीएसटीएन की टीम इस समस्या को दूर कर रही है। कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे नोटिस से परेशान न हों। इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की गई है।

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दरअसल, समाधान योजना अपनाने वाली कुछ फर्में जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्व ही अपना पंजीयन निरस्त करा दिया था, उन्हें वर्ष 2024-25 में वार्षिक रिटर्न दाखिल न किए जाने के संबंध में जीएसटी पोर्टल से ऑटो नोटिस जारी हो गए हैं। इस त्रुटि के संबंध में जीएसटी नेटवर्क ने बताया कि यह तकनीकी समस्या अन्य राज्यों में भी सामने आई है। 

नोटिस मिला है तो इसका संज्ञान न लें

इसका निराकरण तकनीकी टीम कर रही है। विभाग ने कहा कि ऐसे करदाता जिन्होंने समाधान योजना अपनाई थी और उनका पंजीयन पूर्व में ही निरस्त हो चुका है, उन्हें यदि वर्ष 2024-25 में जीएसटी आर-4 दाखिल न करने का नोटिस मिला है तो वे इसका संज्ञान न लें।

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