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GST Return : जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों पर कसेगा शिकंजा, पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले दायरे में

Fri, 24 Jun 2022 12:46 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

जीएसटी राजस्व संग्रह में पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का अंशदान करीब 80 फीसदी से अधिक रहता है। इन व्यापारियों के रिटर्न दाखिल न करने या देर से करने पर माह का राजस्व संग्रह प्रभावित होता है।
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जीएसटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राज्यकर विभाग पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले ऐसे व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने समय से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे व्यापारियों से जुर्माना वसूला जाएगा। आयुक्त राज्यकर मिनिस्ती एस ने इस संबंध में सभी जोनल अपर आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।

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जोनल अधिकारियों को भेजे निर्देश में उन्होंने कहा है कि जीएसटी राजस्व संग्रह में पांच करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों का अंशदान करीब 80 फीसदी से अधिक रहता है। इन व्यापारियों के रिटर्न दाखिल न करने या देर से करने पर माह का राजस्व संग्रह प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे व्यापारियों से समय से रिटर्न दाखिल कराया जाना महत्वपूर्ण है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है। 

उन्होंने हर माह 20 तारीख को पिछले माह का रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची भी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये सूची ऑनलाइन की जाएगी। इन व्यापारियों के बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा हर माह 30 तारीख तक ऑनलाइन फीड किया जाएगा। इसमें खंडवार, अधिकारीवार और फर्मवार जानकारी रहेगी, जिससे की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट रहे।

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