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UP News: पांचवें और छठवें वेतनमान के राज्यकर्मियों का भी बढ़ा महंगाई भत्ता, शासन ने जारी किया आदेश

Fri, 24 Oct 2025 10:34 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

यूपी में पांचवें और छठवें वेतनमान के राज्यकर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आगे पढ़ें और जानें पूरा अपडेट...
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सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश में दिवाली पर सातवें वेतनमान के राज्यकर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के एलान के बाद शुक्रवार को पांचवें और छठवें वेतनमान के राज्यकर्मियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी किया गया है। बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्तूबर के वेतन केसाथ किया जाएगा। पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए आठ प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए पांच प्रतिशत बढ़ा है।

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पांचवें वेतनमान वाले राज्यकर्मियों का डीए अभी तक 466 प्रतिशत था। ये अब 8 प्रतिशत बढ़कर 474 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 252 प्रतिशत था, जिसे पांच प्रतिशत बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। पांचवें व छठवें वेतनमान के दायरे में आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या लगभग 27 हजार है। 

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

डीए में वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान अक्तूबर के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। एक जुलाई से 30 सितंबर तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते के सदस्य नहीं है उनकी अवशेष धनराशि उनके पीपीएफ में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के माध्यम से दी जाएगी।

धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा

एनपीएस से आच्छादित कार्मिकों को देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर धनराशि कार्मिकों के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बची धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य सरकार अथवा नियोक्ता द्वारा टियर-एक पेंशन में जमा की जाएगी।

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शेष 90 प्रतिशत धनराशि अधिकारी व कर्मचारी के पीपीएफ फंड में जमा कराई जाएगी अथवा एनएससी के रूप में दी जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको देय महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा।

महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी

प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश भी जारी किए गए हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में वित्त विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किए जाने का आदेश जारी किया है।

सातवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को तीन प्रतिशत वृद्धि के साथ अब 55 की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। छठवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 252 की जगह 257 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतनमान के अधिकारियों को आठ प्रतिशत वृद्धि के साथ 466 की जगह 474 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

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