सरकार दिव्यांगों को दुकान खोलने और शादी-विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद देगी। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के निदेशक अजीत कुमार ने बताया कि दुकान खोलने या दुकान चलाने के लिए उन्हें 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
इसमें 15 हजार 4 फीसदी वार्षिक ब्याज पर और 5 हजार रुपये बतौर अनुदान दिए जाएंगे। ठेला, गुमटी, खोखा खरीदने के लिए 10 हजार की मदद दी जाएगी। इसमें 7500 रुपये 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिए जाएंगे और 2500 रुपये का अनुदान होगा।
इसी तरह दिव्यांगों को शादी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सिर्फ युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। दोनों के दिव्यांग होने पर कुल 35 हजार रुपये मिलेंगे।
शादी-विवाह योजना में आवेदन के लिए युवक की उम्र 21 से 45 और युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है, बशर्ते दोनों में से कोई भी आयकर दाता न हो। दोनों योजनाओं के लिए सीएमओ से जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।