इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के अवमानना मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को चार सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की बेंच ने यह आदेश मंगलवार को अमिताभ की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर और शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।
कोर्ट ने कहा, अगर प्रतिवादी द्वारा चार सप्ताह में निर्णय नहीं लिया जाता है तो अमिताभ पुन: अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। इससे पूर्व हाई कोर्ट ने नौ सितंबर 2019 को आदेश दिए थे कि अमिताभ के प्रत्यावेदन पर छह सप्ताह में तर्कसंगत और मुखरित आदेश दिए जाएं।
गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में अमिताभ ठाकुर को दोषी नहीं पाते हुए उनके द्वारा शासन को परिवार वालों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के संबंध में विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी।
ठाकुर ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लेकिन कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जब इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो यह अवमानना याचिका दायर की गई थी।