फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बार संचालन के लिए शासन ने जारी किया आदेश, रात 9 बजे तक ही खुलेंगे

Fri, 04 Sep 2020 08:08 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
दिल्ली के रेस्ट्रो बार - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
प्रदेश में पांच माह से बंद बार खोलने के लिए शासन ने शुक्रवार को लिखित आदेश जारी कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद से ही प्रदेश में बार खोलने की मौखिक अनुमति दे दी गई थी। शुक्रवार को शर्तों के साथ बार खोलने का औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया।
विज्ञापन


प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र की ओर से सभी जिला आबकारी अधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि बार खोलने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के होटल और रेस्टोरेंट खोलने संबंधी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। बार में एक समय में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत ही लोग बैठ सकते हैं।

काउंटर से शराब नहीं दी जाएगी। बार में काम करने वाले सभी कर्मियों को मास्क और ग्लब्स लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। बार सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक ही खुल सकेंगे। होटल के कमरों में शराब की सप्लाई लाइसेंस नियमों के तहत किसी भी समय की जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें