अब वीआईपी नंबर नया वाहन खरीदने से पहले एडवांस बुक कराना जरूरी नहीं। इसके शौकीन अब वाहन खरीदने के बाद भी वीआईपी नंबर बुक करा सकते हैं। वाहन स्वामी को वीआईपी नंबर की बुकिंग तय दिन में ही करानी होगी।
परिवहन आयुक्त ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। आयुक्त के. रवींद्र नायक के मुताबिक अब तक वीआईपी नंबर के लिए मालिक को उसकी खरीद से पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती थी, जिससे संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में रजिस्ट्रेशन के वक्त यह नंबर हासिल हो सके।
लेकिन अब शोरूम से वाहन खरीदने के बाद भी वीआईपी वाहन नंबर की बुकिंग की जा सकेगी। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
वाहन खरीदने के सात एवं 30 दिन के भीतर वीआईपी नंबर की एडवांस बुकिंग करानी होगी।
वाहन स्वामी जिस शहर से वाहन खरीदेंगे और वहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सात दिन में और दूसरे शहर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 30 दिन के भीतर वीआईपी नंबर की बुकिंग करानी होगी। दूसरे शहर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टेंपरेरी साधारण नंबर लेकर जाना होगा।