लखनऊ। दहेज में 10 लाख रुपये और एसयूवी की मांग पूरी न होने पर मदेयगंज के रूपपुर खदरा निवासी शिफा खान को प्रताड़ित किया गया। उनके पति ने उन्हें तीन तलाक दे दिया। शिफा ने पांच मई को मदेयगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
शिफा के अनुसार, उनका निकाह 25 नवंबर 2019 को शाहजहांपुर के अहमद जंगला निवासी शादमान अहमद से हुआ था। शादी के बाद पति और ससुराल वाले उनसे दस लाख रुपये और एसयूवी दहेज में मांगने लगे। वे उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। 13 दिसंबर 2020 को उन्होंने बेटे को जन्म दिया। प्रताड़ना से परेशान होकर वह मायके आ गई थीं। कुछ समय बाद पति और ससुराल वाले उन्हें अपनी गलती मानते हुए वापस ले गए।
करीब 15 दिन बाद फिर से ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 18 मई 2025 को शिफा दोबारा मायके आकर रहने लगीं। आरोप है कि दो जुलाई 2025 को पति शादमान उनके मायके पहुंचे। उन्होंने बेटे को साथ ले जाने की जिद की। विरोध करने पर शादमान ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें तीन तलाक दे दिया। एसओ मदेयगंज अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि पति शादमान अहमद, सास रेहाना परवीन और ससुर यामीन अहमद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।