लखनऊ। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल मिश्रा ने अपराधी इमरान खान को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अन्य आरोपी आरिफ की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
अभियोजन ने बताया कि मलिहाबाद थाने में मुख्य आरोपी इमरान खान व उसके साथी आरिफ के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। जांच अधिकारी ने दोनों को एक सक्रिय गिरोह मानते हुए आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट दाखिल किया था। तत्कालीन डीएम ने 29 जनवरी 2009 को इस गैंगचार्ट को अनुमोदित करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित ने बताया कि आरोपी इमरान खान का एक सक्रिय गिरोह है। आरोपी ने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए अपने साथी आरिफ के साथ मिलकर 18 नवंबर 2008 को अपने रिश्तेदार इसरार खान उर्फ फूल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।