रायबरेली। अदालत ने गदागंज थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर चार आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने विवेचना के बाद गदागंज थाना के चंदई चरुहार निवासी अमित कुमार, ईश्वरदीन, किशोरी देवी व अनीता के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई।